नाबालिग बालिका को भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में

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राजनांदगांव। प्रार्थी ने दिनांक 23.05.2024 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 17.05.2024 को शाम 5 बजे इसकी नाबालिक लड़की उम्र 17 वर्ष घर से बिना बताये कहीं चली गई है, जो घर वापस नहीं आयी है। संदेश है कि नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला-फुसलाकर भगाकर कहीं ले गया है। रिर्पोट पर थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 230/2024 धारा 363 भादंस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया, जिस पर पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल जिला केसीजी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश कुमार गौतम व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले के द्वारा मामला नाबालिग बालिका से संबंधित होने से मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आवश्यक विवेचना कर नाबालिग बालिका को शीघ्र बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देश दिया गया था। जिसके पालन में नाबालिग बालिका एव अज्ञात आरोपी की लगातार पता-तलाश किया जा रहा था। दौरान मुखबिर की सूचना पर निरीक्षक जितेन्द्र बंजारे थाना प्रभारी खैरागढ़ के नेतृत्व में टीम बनाकर ऑपरेशन मुस्कान के तहत नाबालिग बालिका को दीगर राज्य हैदराबाद से धनराम यादव के कब्जे से बरामद किया गया है। पश्चात बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया। नाबालिग बालिका को दिनांक घटना समय को आरोपी धनराम यादव के द्वारा शादी करने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने की पुष्टि होने पर मामले में धारा 366 (क), 376 (2), (ढ) भादंवि 4ए6 पॉक्सो एक्ट 2012 जोड़ी गयी। विवेचना दौरान आरोपी धनराम यादव को हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपी धनराम यादव पिता सेतराम, उम्र 25 वर्ष, निवासी-मैनहर, थाना-छुईखदान, जिला-केसीजी के विरुद्ध अपराध साक्ष्य पाए जाने दिनांक 14.11.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में प्रधान आरक्षक गिरीश निषाद, आरक्षक चंद्र विजय सिंह, आरक्षक विजय कैवर्त, आरक्षक मणिशंकर वर्मा, आरक्षक लक्ष्मण साहू, महिला आरक्षक तामेश्वरी जोशी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

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