खैरागढ़। 5 सितंबर के 12 बजे करीब प्रार्थी योगेश्वर वर्मा छिंदारी डेम घूमने गया था, जिसे आरोपीगण श्रवण साहू, अमन उर्फ ओमकार एवं मनीष साहू द्वारा साथ मिलकर तुम घूमने आये हो तुम्हारे घर वाले को बतायेंगे, नहीं तो 6000 रूपये दो कहकर जान से मारकर गाड़ देंगे। हाथ-पैर तोड़ देंगे कहकर जान से मारने की धमकी देते हुए डरा-धमकाकर नगदी रकम 2000 रूपये व प्रार्थी के दोस्त हिरेश के मोबाईल फोन पे के माध्यम से 4000 रूपये तथा प्रार्थी के मोबाईल फोन ले लिये। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
पुलिस अधीक्षक खैरागढ़-छुईखदान-गंड़ई त्रिलोक बंसल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती नेहा पाण्डे, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले के मार्गदर्शन में थाना छुईखदान प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर गेंदले के द्वारा थाना छुईखदान के अपराध क्रमांक 266/2024 धारा 308 (2) (5), 3 (5) बीएनएस 2023 के मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए विवेचना के दौरान आरोपीगण को हिरासत में लेकर मेमोंरेंडम कथन के आधार पर पेश करने पर आरोपी श्रवण साहू से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल क्रमांक सीजी 08-एच 3357, नगदी रकम 1000 रूपये व मोबाईल फोन, अमन चंदेल से नगदी रकम 500 रूपये, प्रार्थी का मोबाईल फोन व आरोपी मनीष साहू से नगदी रकम 500 रूपये जप्त किया गया। आरोपीगण श्रवण साहू पिता बीरसिंग साहू, उम्र 26 साल, अमन उर्फ ओमकार पिता प्रदीप चंदेल, उम्र 20 साल, मनीष पिता बिसेलाल साहू, उम्र 24 साल सभी निवासी कानीमेरा, थाना-छुईखदान, जिला-केसीजी के विरूध्द अपराध धारा का सबूत पाये जाने से दिनांक 07.09.2024 को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक शिवशंकर गेन्दले, उपनिरीक्षक बीआर सिन्हा, आरक्षक अख्तर बेग मिर्जा, शिशुपाल साहू, सुशील साय पैंकारा, प्रकाश सिदार, उदयशंकर बरेठ, देवलाल ध्रुव की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।