राजनांदगांव। राज्य शासन के निर्देशानुसार अब नगर निगम सीमा क्षेत्र में किसी भी तरह का व्यापार या व्यवसाय करने वाले छोटे-बड़े दुकानदारों को ‘ट्रेड लाइसेंस’ (अनुज्ञप्ति) बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों का पालन न करने और बिना लाइसेंस के कारोबार करने की स्थिति में संबंधित व्यापारियों पर अर्थदंड की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम आयुक्त जी.आर. मरकाम ने इस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शहर के सभी व्यवसायियों से जल्द से जल्द अपना ट्रेड लाइसेंस बनवाने की अपील की है। आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि निगम क्षेत्र में भवन, खुले स्थान, गुमटी, कच्ची दुकान, पान ठेला, होटल, रेस्टोरेंट या वाहनों के माध्यम से किसी भी तरह का व्यवसाय करने वाले ठेला, खोमचा और छोटे-बड़े सभी दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस लेना होगा।
15 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश
आयुक्त श्री मरकाम ने व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि वे नगर निगम कार्यालय स्थित लाइसेंस शाखा में उपस्थित होकर निर्धारित फॉर्म प्राप्त करें। आवश्यक शुल्क जमा कर प्रक्रिया पूरी करने के 15 दिनों के भीतर वे अपना ट्रेड लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
बिना लाइसेंस दुकान चलाई तो जारी होगा नोटिस
निगम प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि तय सीमा में ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाने वाले व्यवसायियों और दुकानदारों को निगम द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद भी नियमानुसार लाइसेंस प्राप्त न करने की दशा में संबंधित प्रतिष्ठान पर चालानी व अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी।

