राजनांदगांव। प्रार्थी ब्रिज किशोर सुरजन पिता स्व. विठ्ठलदास सुरजन, उम्र-६३ साल, निवासी चैयरमेन गायत्री शिक्षण समिति, राजनांदगांव द्वारा आरोपी उत्तम विश्वास के विरूद्ध ४०४८८०६ रूपये गबन करने के संबंध में लिखित शिकायत प्रस्तुत कर बताया कि गायत्री शिक्षण समिति के तत्कालीन हेड एकाउटेंट उत्तम विश्वास द्वारा संस्था के कर्मचारियों का ईपीएफ राशि को वर्ष २०१९ से फर्जी दस्तावेज तैयार कर तथा फर्जी क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर विद्यालय के पंजाब नेशनल बैंक के खाता से ४०४८८०६ रूपये का गबन कर अपने एक्सिस बैंक तथा बैंक ऑफ बडौदा के एकाउट में निजी उपयोग हेतु ट्रासफर कर अपने एसबीआई खाता का क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर करना बताया। रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध दिनांक ०४.०६.२०२४ को थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक ३३३/२४ धारा ४०८, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१ भादंवि कायम कर विवेचना में लिया जाकर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृृत्व में थाना कोतवाली से टीम गठित कर आरोपी की लगातार तकनीकी सहायता एवं मुखबीर की सूचना पर पतासाजी कर दिनांक १४.११.२०२४ को भिलाई-दुर्ग से घेराबंदी कर हिरासत में लेकर थाना लाया गया। पूछताछ पर अपराध कबूल करने पर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। आरोपी का जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल, राजनांदगांव दाखिल किया गया। आरोपी घटना बाद लगातार फरार था, जिसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक धनीराम नारंगे, सउनि इसराफिल खान, प्रधान आरक्षक मिलन साहू, आरक्षक कुश बघेल एवं थाना स्टॉफ की सराहनीय भूमिका रही।