राजनांदगांव। प्रकरण सदर में प्रार्थी रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 11.03.2024 को मेरा लड़का किशन साहू उर्फ झिल्ली को काई तालाब के पास रोहित, हरसु, अम्मु यादव, विन्नु तलकई व अन्य दो तीन लोग मिलकर पुरानी रंजिश को लेकर मां-बहन की गाली-गलौच करते हुए जान से मारने के लिए चाकू, हॉकी स्टीक, डंडा से घेरकर मारपीट किये। चाकू से सीना, पेट, पीठ पर प्राणघातक चोट लगने से ईलाज हेतु भर्ती किये थे, जहां उसकी मृत्यु हो गयी। रिपोर्ट पर धारा 302, 34 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर मामले में आरोपी अमित यादव, हर्षु बघेल, रोहित मंडावी, मानव कन्हैया, इमरान हुसैन, संजय पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया था एवं प्रकरण में विधिवत धारा 323, 506, 147, 148, 149, 307 भादंवि, 25,27 आर्म्स एक्ट जोड़ी गयी है। मुख्य आरोपी फरार था, जिसका की पतासाजी हेतु पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में राजनांदगांव चौकी चिखली पुलिस की टीम गठित कर फरार मुख्य आरोपी की पतासाजी हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा था, जो कि आज दिनांक 09.11.2024 को विश्वस्त मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि आरोपी विनय उर्फ बिन्नु तलकाई को टाउन में लुका-छिपा घुम रहे है। सूचना तस्दीक कर लगातार पीछा कर दबिश दिया गया। आरोपी को स्टेशनपारा, 16 खोली में घेराबंदी कर पकड़ा गया, कड़ाई से पुछताछ करने पर आरोपी विनय उर्फ बिन्नु तलकाई पिता उदय तलकाई, उम्र 24 साल, साकिन-स्टेशनपारा, 16 खोली, पुलिस चौकी चिखली द्वारा घटना घटित करना स्वीकार कर घटना में प्रयुक्त एक नग चाकू को जप्त कराया। आरोपी को विधिवत गिरफतार कर माननीय न्यायालय पेश कर आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया। आरोपी अभ्यस्त अपराधी है। आरोपी के विरूद्ध पूर्व मे हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, मारपीट जैसे गंभीर अपराध दर्ज है।
उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी चिखली उप निरीक्षक नरेश कुमार बंजारे, सउनि शत्रुहन टंडन, महिला प्रधान आरक्षक वंदना पटले, प्रधान आरक्षक समारूराम सर्पा, आरक्षक मनोज जैन, सुनील बैरागी, सिन्धु सिन्हा, मिर्जा असलम, देवेन्द्र ब्रम्हणकर का महत्वपूर्ण भूमिका व सराहनीय योगदान रहा है।