राजनांदगांव। पूर्व में थाना गैंदाटोला, जिला राजनांदगांव में पीड़िता की मां ने दिनांक 27.04.2024 को थाना आकर आवेदन दी, जिसमें उसके नाबालिग लड़की का दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसका ईलाज देवादा अस्पताल में चल रहा है तथा वहीं की दवाई खिला रहे हैं। इसी माह नवरात्रि में जब उसकी लड़की का पेट बढ़ने लगा तथा पेट में दर्द होने की बात बताने पर उसे पास के गांव में लगे मेडिकल कैंप ले जाकर चेकअप कराने पर पेट में बच्चे होने व उसके पेट का सोनोग्राफी कराने डॉक्टर द्वारा बोलने पर प्रार्थिया ने पीड़िता को पेट में बच्चा के संबंध में पूछताछ करने पर पीड़िता ने बताया कि माह अक्टूबर 2023 में अपनी दीदी के साथ खेत धान काटने गई थी, तभी आरोपीगण सौरभ कंवर एवं डोमन कंवर मोटर साइकिल से खेत के पास आए और पीड़िता को उसके खेत के मेढ़ से उसके मुंह को दबाकर एक मोटर साइकिल में जबरन बैठाकर पास के पहाड़ी में ले जाकर उसके साथ जबरन बलात्कार किये और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिए थे, उसके बाद भी अलग अलग दिनांक में भी जबरन बलात्कार किए जाने की बात बताई। पीड़िता के पेट का राजनांदगांव में सोनोग्राफी कराये, पेट में दर्द बढ़ जाने से राजनांदगांव के जय तुलसी अस्पताल में भर्ती कराए, तो वहां के डॉक्टर के द्वारा चेकअप करने पर बच्चा खराब हो जाना व पीड़िता की उम्र कम होने के कारण मां नहीं बन सकती, पेट खाली करना पड़ेगा। डॉक्टर द्वारा बोलने पर प्रार्थिया व प्रार्थिया के पति की सहमति से दिनांक 23.04.2024 को पीड़िता का डाक्टर के द्वारा गर्भपात करना, आरोपियान सौरभ कंवर व डोमन कंवर के द्वारा पीड़िता का बलात्कार किए जाने की रिपोर्ट पर थाना में आरोपियों के विरूद्ध अप क्रमांक 31/2024 धारा 363, 366 (क), 376 (घ), 506 भादंवि एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था तथा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपीयान सौरभ उर्फ भूरू कंवर पिता पंचूराम, उम्र 20 वर्ष एवं डोमन कंवर पिता चैतराम कंवर, उम्र 26 वर्ष दोनों निवासी ग्राम बेलरगोंदी, थाना गैंदाटोला, जिला राजनांदगांव को दिनांक 28.04.2024 को विधिवत आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था। मामले में अग्रिम विवेचना दौरान पीड़िता के गर्भ के बच्चे को गर्भपात कराने वाले जय तुलसी अस्पताल के डॉक्टर श्रीमती विजयश्री जैन पति अमोलक कुमार जैन, उम्र 47 एवं अस्पताल के संचालक अमोलक कुमार जैन पिता स्व. मोतीलाल सिंघी, उम्र 50 दोनों निवासी-वार्ड नंबर 43, बसंतपुर, महेश नगर चौक, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव के द्वारा नाबालिग पीड़िता पर घटित घटना की सूचना स्थानीय पुलिस, विशेष किशोर पुलिस यूनिट में नहीं देने जो धारा 19 (1)/21(1)/पाक्सो एक्ट का अपराध घटित करना पाए जाने पर मामले में धारा 19 (1)/21(1) पाक्सो एक्ट जोड़कर आरोपियान डॉक्टर श्रीमती विजयश्री जैन एवं अस्पताल के संचालक अमोलक कुमार जैन को दिनांक 20 जून 2024 को विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना देते हुए मामले में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से आरोपियों को न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया है।
