राजनांदगांव। जिले में बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सिटी कोतवाली पुलिस ने म्यूल बैंक अकाउंट के जरिए साइबर धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भेज दिया है। आरोपी विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से साइबर ठगी से प्राप्त राशि का उपयोग कर रहे थे।
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में आवेश पिता अब्दुल रउफ खान (24 वर्ष) निवासी गौरी नगर, गली नंबर 01, ओपी चिखली, थाना कोतवाली तथा मुकेश कुमार वैष्णव पिता बंशीदास वैष्णव (28 वर्ष) निवासी दिनदयाल कॉलोनी, कौरिन भांठा, थाना बसंतपुर, राजनांदगांव शामिल हैं।
समन्वय पोर्टल से मिली जानकारी पर कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक अलेक्जेंडर किरों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक नंदकिशोर गौतम तथा प्रभारी साइबर सेल निरीक्षक विनय कुमार पम्मार के नेतृत्व में संयुक्त टीम गठित कर कार्रवाई की गई।
पुलिस ने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के समन्वय पोर्टल से प्राप्त सूचना के आधार पर जांच की गई। जांच में युको बैंक, राजनांदगांव के दो खातों में वर्ष 2024-25 के दौरान साइबर धोखाधड़ी से कुल 1 लाख 44 हजार 15 रुपये जमा होना पाया गया।
पूछताछ में अपराध स्वीकार
पुलिस के अनुसार आरोपियों द्वारा साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि का उपयोग एवं संवर्धन किया गया। बैंक स्टेटमेंट एवं संबंधित दस्तावेजों के आधार पर दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां उन्होंने अपराध स्वीकार किया।
इसके बाद आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 380/25 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 317(2), 317(4), 317(5), 111 एवं 3(5) में मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
न्यायालय में पेश कर जेल भेजा
पुलिस ने दोनों आरोपियों को 6 फरवरी 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया। न्यायालय से जेल वारंट जारी होने पर दोनों को जिला जेल राजनांदगांव दाखिल किया गया।
इस कार्रवाई में निरीक्षक नंदकिशोर गौतम एवं सिटी कोतवाली थाना स्टाफ की भूमिका सराहनीय रही।

