राजनांदगांव। प्रार्थी हेमंत साहू पिता मोहन लाल साहू, उम्र-41 साल, निवासी-न्यू चंद्रा कालोनी, राजनांदगांव थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह सहपरिवार अपने गांव मुंदगांव गया था। दिनांक 31.05.25 को 10 बजे परिवार के साथ गांव से वापस आया तो देखा मेरे घर में मुख्य द्वार का कुंडी टूटा हुआ था और अंदर से दरवाजा बद था, तब पीछे के दरवाजा को देखा तो दरवाजा खुला हुआ था, तब मैं घर के अंदर जाकर देखा तो पूरे कमरा का सामान बिखरा हुआ था और लकड़ी के आलमारी में रखे सामान को चेक किया तो अलमारी के लाकर में रखे चांदी के जेवर एवं नगदी रकम 2000 रूपये जुमला कीमती 21000 रूपये को चोरी कर ले गया है। रिपोर्ट पर अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध क्रमांक 270/25 धारा 331 (4), 305 (ए) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में डकैती की धारा 310 बीएनएस जोडी गई है।
वहीं प्रार्थी गुरविन बग्गा पिता स्व. अजीत सिंह बग्गा, निवासी-अर्बन रेनिसेंस सोसायटी, बसंतपुर, राजनांदगांव थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 30.05.2025 को सहपरिवार खाना खाकर सभी अपने-अपने कमरे में सो गये। रात्रि करीबन 2.50 बजे अपने बेडरूम से सो रहा था कि उसी समय मेरे कमरे का दरवाजे को बाहर से खोलने का आवाज आ रहा था, तब मुझे शंका हुआ कि मेरे घर में कोई अज्ञात चोर चोरी करने घुसा है, तब मैं जोर-जोर से आवाज देकर बोलने लगा कौन है, उसी समय कुछ लोगों के मेरे घर में दौड़ने का आवाज आया, उसके बाद मैं कालोनी के गार्ड को आवाज देकर बुलाया और मैं अपने रूम से बार निकाल कर अपने घर का सामान को चेक करने लगा, उसी समय गार्ड मेरे घर के पास आया तो देखा कि कालोनी के बाउंड्रीवाल से कुछ व्यक्ति कूदकर भाग रहे थे, कोई सामान चोरी नहीं हुआ है। रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर राजनांदगांव के अपराध क्रमांक 236/25 धारा 305, 331 (4), 62 बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में डकैती की धारा 310 बीएनएस जोडी गई है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रामेन्द्र सिंह, थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक एमन साहू व सायबर सेल प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार पम्मार के नेतृत्व में तत्काल टीम गठित कर नाकाबंदी हेतु शहर के चौक-चौराहें एवं दुर्ग-भिलाई व नागपुर महाराष्ट्र रूट में अलग-अलग टीम बनाकर रवाना किया गया। तकनीकी सहायता की मदद से हरदा, रायसेन, कटनी (मध्यप्रदेश), प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) में पहुंचकर संदेही आरोपियों की घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया, जिन्हे राजनांदगांव लाकर पूछताछ करने पर राजनांदगांव में दोनों जगह अपराध करना स्वीकार किये। आरोपियों द्वारा बताया गया कि राजनांदगांव के अर्बन कालोनी में चोरी करने एक सुने घर में घुसे थे, वहां आसपास के लोगो के जगने पर घर के बाऊंड्री का दिवाल कूदकर भाग गये थे, वहां से चंद्रा कालोनी के एक सूने मकान जिसमें ताला लगा था, लोहे के राड की मदद से ताला तोड़कर अंदर घुसे, जहां अलमारी को तोड़कर उसमे रखे नगदी 2000 रूपये एवं चांदी के पायल, चांदी का सिक्का व चांदी के लोटे को चोरी कर ले गये थे। पूरे सामान को एक गठरी में बांधकर रखे फिर राजनांदगांव में शराब पीने के बाद हम लोग वहां से डोंगरगढ के लिए बस में बैठकर गये और डोंगरगढ़ से ट्रेन में बैठकर अपने-अपने घर हरदा, प्रयागराज, सांची एवं कटनी चले गये। प्रकरण में आरोपियो के पास से 725 रूपये नगदी व लोहे की राड को बरामद किया गया। आरोपियों द्वारा पूर्व में हरदा, रायसेन, कटनी एवं उत्तरप्रदेश से चोरी-डकैती करने के संबंधी अपराध अलग-अलग थानों में दर्ज है। आरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से दिनांक 07.06.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। जहां जेल वारंट प्राप्त होने से जिला जेल राजनांदगांव दाखिल किया जाता है।
मामले के अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले पुलिस अधिकारी थाना प्रभारी निरीक्षक रामेन्द्र सिंह, थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक बलदाउ चंद्राकर, प्रधान आरक्षक जी. सीरिल, संदीप चौहान, आरक्षक एवं सायबर सेल राजनांदगांव के प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार पम्मार, उनि कैलाश मरई, सउनि सुमन कर्ष, प्रधान आरक्षक बसंत राव, आरक्षक आदित्य सिंह, हेमंत साहू, जोगेस राठौर, अमित, प्रख्यात जैन, धीरज डडसेना, जीवन, अविनाश झा व थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
