राजनांदगांव। ग्राम कोहका के अंधियारी पाठ पहाठी के जंगल में हत्या कर शव को छुपाने की रिपोर्ट पर दर्ज अपराध के त्वरित कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के दिशा-निर्देश पर पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुऐ अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाकर आरोपीगणों को गिरफतार किया गया।
आरोपियों में धरमू ठाकुर पिता जोहित राम ठाकुर, उम्र 23 वर्ष, ग्राम ढ़ाबा, पुलिस चौकी तुमडीबोड़, रितेश श्रीवास पिता रोहिता श्रीवास, उम्र 20 वर्ष, ग्राम ढाबा, पुलिस चौकी तुमडीबोड़, युगल कुमार ठाकुर पिता लालसिह ठाकुर, उम्र 20 वर्ष, ग्राम ढाबा, पुलिस चौकी तुमडीबोड़, धनंजय कुमार साहू पिता हुमन लाल साहू, उम्र 21 वर्ष, ग्राम ढाबा, पुलिस चौकी तुमडीबोड़ एवं समीर कुमार ठाकुर पिता रायसिंह ठाकुर, उम्र 20 वर्ष, ग्राम बानी नवागांव (छुहिया), थाना धमधा जिला दुर्ग शामिल है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 26 मार्च 2024 को ग्राम कोहका अंधियारी पाट पहाड़ी के नीचे जंगल में गढ़ढा खोदकर मिट्टी दबाकर दफनाये गये शव मिलने की सूचना पर तस्दीक कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। विवेचना दौरान वरिष्ठ अधिकारियों तथा एफएसएल टीम की उपस्थिति में कार्यपालिक दंडाधिकारी द्वारा शव उत्खन्न की कार्यवाही कर मृतक की शिनाख्ती कार्यवाही की गई। प्रकरण में मृतक डोमेश्वर साहू पिता स्व. रामखिलावन साहू, उम्र 35 वर्ष, निवासी ढाबा की शिनाख्त होने पर परिजनों एवं गवाहों के कथन तथा तकनीकी साक्ष्य के आधार पर मृतक के मोबाईल को उपयोग करने वाले आरोपी समीर ठाकुर, निवासी बानी नवागांव धमधा, जिला दुर्ग को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर हत्या की पर्त धीरे-धीरे खुलती गई और समीर के निशानदेही पर धनजंय कुमार साहू ग्राम ढाबा निवासी को संदेह के आधार पर अभिरक्षा में लेकर बारीकी से पूछताछ करने पर धरमू ठाकुर, रितेश श्रीवास एवं युगल कुमार ठाकुर द्वारा मृतक डोमेश्वर साहू की हत्या करना बताने पर तीनों आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर हत्या के संबंध में बारीकी से पूछताछ किया गया, जिस पर तीनों आरोपियों ने पृथक-पृथक अपने कथनों में बताये कि घटना दिनांक 31 जनवरी 2024 को ग्राम ढाबा निवासी आरोपी युगल कुमार ठाकुर के घर में सगाई का कार्यक्रम था। सगाई कार्यक्रम के बाद रात्रि 8 बजे करीब गुटखा खाने शुभम किराना स्टोर्स गये थे, जहां मृतक डोमेश्वर साहू के साथ तीनों आरोपियों का विवाद हुआ, जिस पर तीनों आरोपी मृतक को जान से मारने की योजना बनाकर मृतक को पंचायत भवन के पास से खींचते हुए गांव के भाठा परिया मुरूम गड्ढा में ले जाकर तीनों हाथ मुक्का लात से मृतक को सीना, सिर को पत्थर से मारकर चोट पहुंचाकर हत्या कर दिये। मृतक के शव को तीनों आरोपी पास के नहर नाली में छुपाकर रखे थे और खाना खाने वापस अपने घर आये और सगाई कार्यक्रम में शामिल होकर खाना खाकर आरोपी धरमू ठाकुर और रितेश श्रीवास सायकल से नहर नाली के पास पहुंचकर शव को छिपाकर रखे स्थान से निकालकर सायकल में रखकर नहर नाली रास्ता से होते हुए अंधियारी पाठ पहाडी जगंल की ओर ले जाकर वन विभाग के खोदे गये नाली में शव को डालकर पत्ते एवं झाडियों से छुपा दिये तथा प्रकरण के मुख्य आरोपी धरमू ठाकुर और युगल ठाकुर पुणे महाराष्ट्र के न्यायालय में हत्या के प्रकरण में पेशी हेतु गये थे, जहां से कोर्ट में पेशी देकर दिनांक 3 फरवरी 24 को वापस ढाबा आकर शाम को आरोपीगण धरमू ठाकुर, रितेश श्रीवास, युगल ठाकुर मिलकर लाश से बदबू आने तथा लाश का पहचान होने और पकड़े जाने के डर से लाश को दूसरे जगह दफनाने की योजना बनाकर रात्रि में घर से फावडा कुदाली लेकर तीनों आरोपी एक साथ अंधीयारी पाठ पहाडी, कोहका जाकर जंगल झाड़ी के पास खड्डा खोदकर लाश को नहर नाली से निकाल कर गड्डे में दफना दिये और घटना समय पहने कपड़े एवं शव को दफनाने में उपयोग किये गये फावडा और कुदाली को अपने-अपने घर में लाकर छुपा दिये। विवेचना दौरान आरोपी समीर से मृतक का मोबाईल तथा आरोपी धनंजय से मृतक के मोबाईल बिक्री किये रकम को जप्त किया गया तथा प्रकरण के मुख्य आरोपीगणों धरमू ठाकुर, रितेश श्रीवास एवं युगल कुमार ठाकुर से घटना समय पहने कपड़ा एवं शव ले जाने में उपयोग किया गया सायकल शव को दफनाने में उपयोग किये गये फावडा, कुदाली को जप्त किया गया है। प्रकरण के आरोपियों के विरूद्ध अपराध सदर धारा का अपराध घटित करना पाये जाने पर गिरफतार कर माननीय न्यायालय पेश कर जेल निरूध किया गया है।
कार्यवाही में पुलिस चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, सउनि अनिल कुमार यादव, सउनि तुलाराम बांक, आरक्षक देवानंद परतेती, कमल नेताम, लोकेश साहू, चंद्रशेखर यादव, महिला आरक्षक अर्पणा एक्का एवं पुलिस चौकी स्टाप की सराहनीय भूमिका रही।