पांच अंतराज्यीय मवेशी तस्कर गिरफ्तार, आयशर ट्रक-कार सहित 35 मवेशियों को किया जब्त

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राजनांदगांव। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृृत्व में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों सहित मवेशी तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 21 सितंबर 2024 की रात्रि में मुखबीर से सूचना मिली कि दुर्ग-भिलाई, रायपुर की ओर से आयशर ट्रक क्रमांक एमएच 40-4753 में अवैध रूप से मवेशी (गौवंश) को भरकर नागपुर (महाराष्ट्र) राज्य ले जा रहे है। उक्त ट्रक के आगे-आगे एक सुजुकी कंपनी की फ्रांग्स कार रास्ता क्लीयर करते हुए आ रहा है। सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली एवं सायबर सेल राजनांदगांव का संयुक्त टीम गठित कर बिना देरी किये सीआईटी-बायपास, राजनांदगांव के पास पहुंचकर नाकेबंदी किये, जो रात्रि करीबन 3 बजे दुर्ग-भिलाई की ओर से उक्त ट्रक एवं ट्रक के आगे एक कार आते दिखाई दिया, जिसे घेराबंदी कर पकड़े। ट्रक को चेक करने पर ट्रक के अंदर 9 नग लाल रंग का बछड़ा, 6 नग लाल रंग की गाय, 6 नग सफेद रंग का गाय, 2 नग सफेद रंग का बछिया, 4 नग काले रंग का बछड़ा, 1 नग सफेद रंग का बैल, 4 नग लाल रंग का बछिया, 3 नग सफेद रंग का बछड़ा कुल 35 नग गौवंश (मवेशियों) को ट्रक के अंदर बिना चारा-पानी, पर्याप्त हवा के तिरपाल से ढंककर ठूंस-ठूंसकर क्रूरतापूर्वक भरे थे। ट्रक एवं कार में सवार व्यक्तियों का नाम पता पूछने पर अपना-अपना नाम व पता मोहम्मद शफाकत पिता मोहम्मद शफीक, उम्र-43 वर्ष, साकिन जूनी खलासी लाईन कामठी, नागपुर, थाना-जूनी कामठी, नागपुर (महाराष्ट्र), राकेश सुधाकर सेंगोले पिता सुधाकर सेंगोले, उम्र-43 वर्ष, साकिन चाक्स कॉलोनी, कामठी रोड़, थाना जरी पटका, नागपुर (महाराष्ट्र), राजू पाल पिता मदन पाल, उम्र-45 वर्ष, साकिन यशोधरा नगर, लाल झंडा चौक, हनुमान मंदिर के पास, थाना-यशोधरा नगर, नागपुर (महाराष्ट्र), इंद्रजीत डहरिया पिता राम सागर डहरिया, उम्र 23 वर्ष, साकिन उमदा रोड़ पथर्रा (दादर), थाना भिलाई-3, जिला दुर्ग (छग), शैलेन्द्र भारती पिता चरण दास भारती, उम्र-25 वर्ष, साकिन उमदा रोड़ पथर्रा (दादर), थाना-भिलाई-3, जिला दुर्ग (छ.ग.) बताये एवं पूछताछ पर कुम्हारी दुर्ग से आयशर ट्रक में लोड गौवंश (मवेशियों) को महाराष्ट्र राज्य ले जाना स्वीकार किये। मवेशियों को ट्रक में परिवहन करने संबंधी कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं रखे थे। आरोपियों के विरूद्व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध सबूत पाये जाने से 35 नग गौवंश (मवेशी) किमती 3,50,000 रूपये, आयशर ट्रक किमती 18,00000 रूपये, फ्रांग्स कार किमती 9,00000 रूपये एवं 5 नग स्क्रीन टच मोबाईल किमती 50,000 रूपये जुमला किमती 31 लाख रूपये आरोपियों के कब्जे से जप्त कर सभी आरोपियों विधिवत गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया। आरोपियों का कृत्य पशु क्रूरता अधिनियम के तहत होना पाये जाने से अपराध क्रमांक 611/24 धारा 4, 6, 10, 11 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 पंजीबद्व कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला-राजनांदगांव में दाखिल किया गया। आगे भी मवेशी तस्करों के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक संजय बरेठ, बिरेन्द्र सिंह क्षत्रीय, प्रधान आरक्षक संदीप चौहान, जी. सिरील कुमार, आरक्षक रंजीत चौरसिया, रूपेन्द्र वर्मा, प्रदीप जायसवाल, राम खिलावन सिन्हा तथा सायबर सेल प्रभारी निरीक्षक विनय पम्मार, सउनि द्वारिका प्रसाद, आरक्षक योगेश राठौड, परिवेश वर्मा एवं थाना स्टॉफ की सराहनीय भूमिका रही।

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