राजनांदगांव। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में गणेश पर्व के दौरान शहर में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु असामाजिक तत्वों एवं जुआ, सट्टा, अवैध शराब बिक्री में संलिप्त लोगों के खिलाफ लगातार अभियान चालाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 12.09.2024 को मुखबीर से सूचना मिली कि आशीष विश्वकर्मा नामक व्यक्ति लखोली फ्लाई ओवर के नीचे राजनांदगांव में अवैध रूप से सट्टा पट्टी लिख रहा है। सूचना पर मौका पहुंचकर आरोपी आशीष विश्वकर्मा पिता महेन्द्र विश्वकर्मा, उम्र-38 वर्ष, निवासी भरकापारा, वार्ड क्रमांक 27, थाना कोतवाली को घेराबंदी कर रंगे हाथ पकड़े, जिसके कब्जे से 3 नग सट्टा 1 डाट पेन एवं नगदी 1250 रूपये एवं दिनांक 14.09.2024 को बग्गा बार के सामने फ्लाई ओव्हर के नीचे राजनांदगांव में आरोपी विघार्थ बंसोड़ पिता अशोक बंसोड़, उम्र-26 वर्ष, साकिन गौरी नगर, वार्ड क्रमांक 14, ओपी चिखली, थाना-कोतवाली के कब्जे से 1 नग सट्टा, 1 डाट पेन एवं नगदी 1570 रूपये इस प्रकार दोनों आरोपियो से जुमला नगदी रकम 2820 रूपये एवं सट्टी-पट्टी, डाटपेन जप्त कर आरोपियों के खिलाफ अपराध सबूत पाये जाने से पृथक-पृथक छग जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 के तहत कार्यवाही किया गया।
दिनांक 14.09.2024 को मुखबीर से सूचना मिला कि घटना स्थल लखोली बायपास के पास सोम मरकाम पिता मुरली मरकाम, उम्र 19 वर्ष, साकिन लखोली नाका चौक, थाना-कोतवाली को अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा हैं। सूचना पर मौका पहुंचकर घेराबंदी कर पकड़े जिसके कब्जे से 17 पौवा देशी प्लेन शराब मात्रा 3.060 बल्क लीटर किमती 1530 रूपये, नगदी रकम 250 रूपये जुमला किमती 1780 रूपये जब्त कर धारा 34 (1) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।
दिनांक 12.09.2024 को घटना स्थल हाट बाजार में आरोपी आमिर खान पिता मो. सलीम खान, उम्र 21 साल, साकिन डबरीपारा, थाना-बसंतपुर एवं दिनांक 13.09.2024 को घटना स्थल पुराना बस स्टैंड में आरोपी मेहमूद खान पिता स्व. मुस्ताक खान, उम्र 32 वर्ष, साकिन भरकापारा, वार्ड क्रमांक 27, थाना कोतवाली तथा अमरूद साहू पिता बोदूराम साहू, उम्र 48 वर्ष, साकिन कुंआ चौक, लखोली, थाना कोतवाली द्वारा शराब के नशे मे आम जगह पर मदहोश पाये जाने से आरोपियों के खिलाफ धारा 36 (च) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।
अनावेदक रोहन यादव पिता नरेन्द्र यादव, उम्र 25 साल, निवासी रामनगर, बिजली आफिस के पास, थाना कोतवाली द्वारा घटना दिनांक 12.09.2024 को घटना स्थल रामनगर बिजली आफिस के पास तथा दिनांक 14.09.2024 को सद्दाम शरीफ पिता अब्दुल गफ्फार शरीफ, उम्र 30 वर्ष, साकिन रामनगर, बिजली आफिस के पास, थाना कोतवाली द्वारा रामनगर चौक के पास, उत्तम कुमार पारेख उर्फ मुत्तु पिता स्व. देवेन्द्र कुमार पारेख, उम्र 25 वर्ष, साकिन संजय नगर, लखोली, थाना कोतवाली द्वारा लखोली चौक के पास राजनांदगांव में पुलिस की उपस्थिति मे हुडदंग कर उत्पात मचाते पाये जाने पर धारा 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत गिरफ्तार कर धारा 126, 135 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पृथक-पृथक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट राजनांदगांव के न्यायालय में पेश किया गया। आगे भी असमाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू, सउनि इसराफिल खान, उदय सिंह चंदेल, प्रधान आरक्षक जी. सिरिल, चंद्रेश सिन्हा, आरक्षक कुश बघेल, प्रदीप जायसवाल, रूपेन्द्र वर्मा, रंजीत चौरसिया एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।