राजनांदगांव। पीड़िता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी द्वारा पीड़िता को प्रेम जाल में फंसा कर शादीशुदा होते हुए भी शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया और लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहा, जिससे पीड़िता 7 माह की गर्भवती हो गयी और शादी न कर धोखा देकर फरार हो गया। रिपोर्ट पर धारा सदर 376, 376 (2) (द) भादंवि अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। मामला गंभीर संवेदनसील प्रकृति का होने से मामले की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में तत्काल चिखली पुलिस टीम तैयार कर आरोपी की पतासाजी कर उसके गृह ग्राम मे दबिश दी गयी और घेराबंदी कर आरोपी तुलेश्वर श्याम पिता संतराम श्याम, उम्र 24 वर्ष, साकिन ग्राम हालाडुला (कुमरदा), थाना-डोगरगांव को पकड़ कर पुछताछ किया गया। अपराध स्वीकार करने व पर्याप्त साक्ष्य सबुत पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। बाद आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया। उपरोक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी नरेश कुमार बंजारे, सउनि इब्राहिम खान, महिला प्रधान आरक्षक वंदना पटले, प्रधान आरक्षक समारु सर्पा, आरक्षक सिन्धु सिन्हा, मनोज जैन, महिला आरक्षक ज्योति साहू का महत्वपूर्ण योगदान एवं सराहनीय भूमिका रहा है।