शादी का प्रलोभन देकर नाबालिक से दुष्कर्म, आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा

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राजनांदगांव। मामले का विवरण इस प्रकार है प्रार्थी दिनांक 21.06.2024 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक भतीजी घर से बिना बताये कही चली गई, जो घर वापस नहीं आयी है। शंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। रिपोर्ट पर थाना छुरिया में अपराध क्रमांक 153/2024 धारा 363 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना क्रम में दिनांक 2.06.2024 को साइबर सेल से तकनीकी जानकारी प्राप्त कर अपहृता के महाराष्ट्र क्षेत्र में होने की सूचना पर अपहृता की बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग से निर्देश प्राप्त कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ आषीष कुंजाम के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी छुरिया निरीक्षक अवनीश कुमार श्रीवास के नेतृत्व में पुलिस टीम रवाना होकर पकोरची, महाराष्ट्र पहुंचकर पतासाजी किया। पतासाजी के दौरान अपहृता आरोपी राजू भेडी पिता जमनुराम भेडी, जाति कलार, उम्र 20 साल, साकिन कोचीनारा, थाना कोरची, जिला गढचिरौली (महाराष्ट्र) के साथ उसके घर में मिली, जिसे पूछताछ अपहृता को गवाहों के समक्ष आरोपी राजू भेडी से बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया। अपहृता को थाना छुरिया लाया गया। अपहृता की महिला पुलिस अधिकारी से धारा 161 जाफौ के अंतर्गत कथन कराया गया, जिस पर अपहृता के कथनानुसार प्रकरण में धारा 366, 376, 376 (2) (ढ) भादंवि, 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई है। आरोपी राजू भेडी पिता जमनुराम भेडी, उम्र 20 साल, साकिन कोचीनारा, थाना कोरची, जिला गढचिरौली (महाराष्ट्र) से पुछताछ की गई, जिस पर आरोपी द्वारा जुर्म कारित करना स्वीकार करने पर दिनांक 22.06.2024 के 14ः30 बजे विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजन को दिया जाकर मामला अजमानतीय होने से न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक अवनीष कुमार श्रीवास, आरक्षक फुलेन्द्र राजपुत, आरक्षक अश्वन वर्मा, आरक्षक द्वारिका कलारी, आरक्षक सत्येन्द्र कुमार, आरक्षक भुनेश्वर वर्मा एवं महिला आरक्षक कुसुम एक्का का विषेष योगदान रहा।

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