चौकी चिखली पुलिस की कार्यवाही, अवैध शराब बिक्री करने वाले एवं शराब पिलाने का समान मुहैया कराने वाले आरोपीयों पर कार्यवाही

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01 आरोपी के विरूद्ध धारा 34(1) एवं 01 आरोपी के विरूद्ध 36(सी) आबकारी एक्ट की गई कार्यवाही
⁕ आरोपी के कब्जे से 2.160 बल्क लीटर पौवा देशी अंग्रजी शराब कीमती 1280 रू. व बिक्री रमक 680 रुपये जप्त ।
⁕ अशांति फैलाने वाले बदमाशों पर धारा 170 बीएनएसएस के तहत की गयी कार्यवाही।

            श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में आगामी त्यौहारो को ध्यान मे रखते हुए जिले मे अवैध गांजा, शराब बिक्री व असामाजिक तत्व, गुुण्डा बदमाश, और सार्वजनिक स्थानो पर शराब पीने वालो के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है अभियान कार्यवाही मे आज दिनांक 13.09.26 को अवैध रूप से मोतीपुर मुक्तिधाम के पास अवैध रुप से शराब रख कर बिक्री कर रहे है के संबंध मे पुख्ता सूचना के आधार पर घटना स्थल मोतीपुर मुक्तिधाम के पास आरोपी सतीश साहू पिता ओमप्रकाश साहू उम्र 32 साल साकिन बजरंगपुर नवागांव ओपी चिखली जिला राजनांदगांव को पकड़े जिसके कब्जे से 12 पौवा देशी अंग्रेजी शराब मात्रा 2.160 बल्क लीटर पौवा देशी अंग्रजी शराब कीमती 1280 रू. व बिक्री रकम 680 जप्त कर आरोपी के विरूद्ध पृथक से धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत् विधिवत कार्यवाही किया गया। एवं पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया.

अभियान कार्यवाही मे मोतीपुर सुभाष चौक में अपने घर के सामने कुर्सी, टेबल, पानी पाउच, डिस्पोजल, गिलास पीने पीलाने का सुविधा उपलब्ध कराने पर आरोपी टेनेश्वर देवांगन पिता स्व. रुपूराम देवांगन उम्र 39 साल साकिन मोतीपुर सुभाष चौक पुलिस चौकी चिखाली थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव छ.ग. के विरूद्ध धारा 36 (सी) आबकारी एक्ट के तहत् विधिवत कार्यवाही किया गया।

     इसी प्रकार अभियान कार्यवाही में आगामी त्यौहारो को ध्यान मे रखते क्षेत्र मे शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु अभियान कार्यवाही चलाया जा रहा है अभियान के तहत आज दिनांक 13.09.2026 को बदमाश 01. देबुराय पिता स्व. दिलीप राय उम्र 44 साल साकिन गौरीनगर गली नं. 02 चिखली वार्ड नं. 13 पुलिस चौकी चिखली जिला राजनांदगांव छ.ग.,  के द्वारा वाद विवाद कर शांति भंग करने तथा अप्रीय घटना घटित होने के संभावना पर आरोपी के विरूद्ध  धारा 170, 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय राजनांदगांव पेश किया गया। 
  
  उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, , प्र.आर. सुरेन्द्र रामटेके, अरविंद साहू, म.प्र.आर. वंदना पटले, आर0 आदित्य सोलंकी, चन्द्रकपुर आयाम, सुनील बैरागी, गोपाल पैकरा एवं चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका व सराहनीय योगदान रहा है।
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