अवैध खाद-कीटनाशक गोदाम पर कृषि विभाग का छापा, गंडई में गोदाम सील, भारी मात्रा में जैव उत्प्रेरक जब्त

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खैरागढ़। खरीफ सीजन में किसानों को गुणवत्तायुक्त खाद व कीटनाशक उपलब्ध कराने और अमानक व अवैध कृषि आदानों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए कृषि विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के निर्देशन एवं उप संचालक कृषि राजकुमार सोलंकी के मार्गदर्शन में चलाए गए जांच अभियान के तहत गंडई, खैरागढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध गोदाम को सील किया गया है तथा भारी मात्रा में संदेहास्पद कीटनाशक व जैव उत्प्रेरक जब्त किए गए हैं।

बिना सूचना संचालित हो रहा था अवैध गोदाम
कृषि विभाग की टीम ने गंडई के बाजार चौक स्थित हरिओम कृषि केंद्र में दबिश दी। जांच में पाया गया कि संचालक नीरज अग्रवाल द्वारा विभाग को अंधेरे में रखकर धमधा रोड पर अवैध रूप से गोदाम का संचालन किया जा रहा था। अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इस अवैध गोदाम को सील कर दिया और वहां मौजूद संदेहास्पद कीटनाशकों व उर्वरकों को जब्त कर संचालक की सुपुर्दगी में दे दिया। इसके अलावा, नियमों के उल्लंघन पर गंडई के राघवेंद्र कृषि केंद्र को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

3 अन्य केंद्रों से अवैध जैव उत्प्रेरक व उर्वरक जब्त
बिना सोर्स सर्टिफिकेट (स्रोत प्रमाण पत्र) के जैव उत्प्रेरक एवं जैव उर्वरक बेचने और भंडारण करने पर तीन अन्य संस्थानों के खिलाफ भी गाज गिरी है:

दक्ष एग्रोटेक (रेंगाकठेरा): यहां निरीक्षण के दौरान 250 लीटर अवैध जैव उत्प्रेरक जब्त कर मामला कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

सूर्यांश कृषि केंद्र (भंडारणपुर) व प्राची कृषि केंद्र (परसाही): बिना अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) जैव उर्वरक बेचने पर दोनों दुकानों के स्टॉक को जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

कृषि विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिना उचित प्रक्रिया, लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर या अमानक खाद-कीटनाशक बेचने वाले विक्रेताओं के खिलाफ आगे भी सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।

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