राजनांदगांव। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने, जबरन शादी करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि 12 जुलाई को पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग बेटी 6 जुलाई की रात अचानक गायब हो गई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने बालिका की लोकेशन ट्रेस कर उसे गुड़ाखू लाइन से बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया था।
महाराष्ट्र ले जाकर रचाई शादी, किया दुष्कर्म
घटनाक्रम में मोड़ तब आया जब 27 जुलाई को पीड़िता अपने गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरकर घर पहुंची। पीड़िता ने बताया कि आरोपी सुनील साहू (20 वर्ष), निवासी नंदई चौक कोठार पारा बसंतपुर, उसे महाराष्ट्र ले गया था, जहां एक मंदिर में उससे शादी की और एक खंडहरनुमा कमरे में रखकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए।
सखी सेंटर में बयान के बाद दर्ज हुई गंभीर धाराएं
बालिका को सखी वन स्टॉप सेंटर भेजकर धारा 180 बीएनएसएस के तहत कलमबद्ध बयान कराया गया। बयान के आधार पर मामले में बीएनएस की धारा 64(2)(एम), 65(1), 87 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 जोड़ी गई। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश और थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार शाह के नेतृत्व में टीम ने दबिश देकर आरोपी सुनील साहू को हिरासत में लिया। पूछताछ में जुर्म कबूल करने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक उपेंद्र शाह, सहायक उप निरीक्षक नंदनी ठाकुर, प्रशिक्षु उप निरीक्षक नितेश कुमार कर्ष, आरक्षक प्रियांश सिंह और महिला आरक्षक महेश्वरी कुर्रे की सराहनीय भूमिका रही।

