गौवंश तस्करी मामले में जप्त बोलेरो वाहन राजसात, नीलामी की होगी कार्रवाई

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राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2014 के उल्लंघन के मामले में जप्त बोलेरो पिकअप वाहन को शासन के पक्ष में राजसात कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जितेन्द्र यादव ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर यह आदेश जारी किया है।

जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के वासिम जिले के जैपुर निवासी लाहू परसराम चौहान के स्वामित्व वाली बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक एमएच 06 बीडब्ल्यू 5161 को अधिनियम के प्रावधानों के तहत राजसात किया गया है। पुनरीक्षण अवधि समाप्त होने और सक्षम न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त नहीं होने की स्थिति में गठित समिति द्वारा वाहन की नियमानुसार नीलामी की जाएगी। नीलामी से प्राप्त राशि को शासन के निर्धारित मद में जमा कराया जाएगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि सक्षम न्यायालय, सत्र न्यायालय राजनांदगांव से इस आदेश के संबंध में कोई निर्देश प्राप्त होता है, तो आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेशानुसार की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि उक्त वाहन से नौ गौवंशों को बिना चारा-पानी के कथित रूप से वध के उद्देश्य से ग्राम पहलवान चारभांठा से ग्राम कुल्हाड़ी की ओर ले जाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान वाहन से नौ गौवंश जीवित तथा एक गौवंश मृत अवस्था में मिला था। मामले में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए वाहन को जप्त किया गया था, जिसे अब शासन के पक्ष में राजसात कर दिया गया है।

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