बिजली पोलों से 310 अवैध पोस्टर हटाए, निगम की कार्रवाई

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राजनांदगांव। नगर निगम ने शहर में बिना अनुमति लगे विज्ञापनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। निगम सीमाक्षेत्र में निजी भवनों की दीवार और छत पर लगे होर्डिंग्स, विद्युत पोलों पर छोटे-बड़े पोस्टर और फ्लाईओवर के पिलरों पर लगे विज्ञापन हटाए गए।
नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा के निर्देश पर निगम की टीम ने महावीर चौक से आरके नगर चौक, महाराणा प्रताप चौक, कमला कालेज रोड, गौरव पथ और रायपुर नाका से आम्बेडकर चौक तक विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से लगे 310 छोटे-बड़े बैनर, पोस्टर और फ्लेक्स हटा दिए।
आयुक्त ने बताया कि कुछ विज्ञापन एजेंसियों और व्यक्तियों द्वारा बिना अनुमति एवं स्वीकृति के विज्ञापन बोर्ड, बैनर और पोस्टर लगाए जाते हैं, जो छत्तीसगढ़ विज्ञापन पंजीयन एवं विनियमन उपविधि 2012 और नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 का उल्लंघन है।
इससे पहले संबंधितों को नोटिस भेजकर समझाईस दी जा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं होने पर निगम की टीम समय-समय पर अवैध बोर्ड हटाती रही। आयुक्त ने साफ कहा कि भविष्य में बिना अनुमति पोस्टर, बैनर या किसी भी प्रकार का विज्ञापन बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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