शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

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राजनांदगांव। पुलिस चौकी तुमडीबोड़ के अपराध क्रमांक 228/2024 धारा 376 (2) (एन), 294, 323, 506 भादंवि के प्रकरण की पीड़िता ने चौकी तुुमड़ीबोड़ आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मजदूरी काम करने जाने दौरान ग्राम मचानपार के दीपक वासनिक से विगत 6 वर्ष पूर्व से जान-पहचान हुई थी, तब से दोनों एक-दूसरे से बातचीत करते थे। दिनांक 8 मार्च 2024 को वह पहली बार दीपक के गांव मचानपार घुमने आई थी, तब दीपक प्रार्थिया को अपने घर में शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था और अपने साथ ग्राम कुल्हाडी, अंबागढ चौकी अपने नानी के घर भगाकर ले गया था और वहां भी दीपक वासनिक प्रार्थिया के साथ शादी का प्रलोभन देकर कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था। प्रार्थिया द्वारा दीपक को शादी की बात बोलने पर वह वापस अपने घर मचानपार ले आया और अपने घर में प्रार्थिया के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। प्रार्थिया जब भी शादी के लिए दीपक को बोलती थी तो दीपक प्रार्थिया के साथ गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट करता था, जिस पर प्रार्थिया अपने परिवार वालों को घटना की जानकारी देकर पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ आकर रिपोर्ट दर्ज करने पर महिला विवेचना अधिकारी द्वारा अपराध सदर धारा का अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है।
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग सर के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के निर्देशन में पुलिस चौकी तुमडीबोड़ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 28 मई 2024 को आरोपी दीपक वासनिक को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल निरूद्ध किया गया।
उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चंद्र मरई, प्रधान आरक्षक अनिल नेताम, आरक्षक कमल नेताम, महिला आरक्षक अर्पणा एक्का का कार्य सराहनीय रहा।

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