जमानत पर छूटने के बाद दी प्रार्थी को जान से मारने की धमकी, पुलिस ने पुनः पकड़ा और भेजा जेल

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राजनांदगांव। जमानत मुचलके पर रिहा होने के कुछ ही घंटों बाद दो युवकों द्वारा प्रार्थी के साथ पुनः गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी देने पर कोतवाली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 170/126, 135 (3) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
गिरफ्तार आरोपियों में देवांश ठाकुर (18 वर्ष) निवासी गौरीनगर वार्ड क्रमांक 14 और नमन सोनी (19 वर्ष) निवासी गौरीनगर अचानक नगर वार्ड क्रमांक 13 शामिल हैं। दोनों आरोपियों को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर जेल वारंट प्राप्त किया गया, जिसके बाद उन्हें जिला जेल राजनांदगांव दाखिल किया गया।
प्रकरण की शुरुआत 5 अगस्त को हुई, जब प्रार्थी हुपेश साहू निवासी ग्राम गिधवा ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपीगण ने होटल रैलीज के रूम नंबर 304 में जन्मदिन के बहाने बुलाकर बीयर पार्टी के दौरान पुरानी पैसों की लेन-देन को लेकर मां-बहन की अश्लील गालियां दी और हाथ-मुक्का व लात से मारपीट की। इस घटना पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 409/2025 धारा 296, 115 (2), 351 (2), 191 (2), 127 (2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। प्रकरण जमानतीय अपराध होने से दोनों को उसी दिन जमानत पर रिहा कर दिया गया।
जमानत पर रिहा होते ही देवांश ठाकुर और नमन सोनी ने स्टेशन रोड स्थित नगर निगम कॉम्प्लेक्स के सामने प्रार्थी को रोककर धमकी दी-तूने हमारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट की है, तुझे देख लेंगे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन आरोपीगण पुलिस को देखकर और भड़क गए और खुलेआम मार डालने व काट डालने की धमकियां देने लगे। स्थिति को गंभीर होता देख पुलिस ने तुरंत दोनों को धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर धारा 126, 135 (3) बीएनएसएस के तहत कार्यवाही कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय से जेल वारंट प्राप्त कर दोनों को जिला जेल राजनांदगांव भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में निरीक्षक एमन साहू, प्रआर विनोद जाटव, प्रआर दीपक जायसवाल, महिला प्रआर सीमा, आरक्षक अतहर अली समेत कोतवाली पुलिस की टीम ने त्वरित व सख्त कार्रवाई करते हुए असामाजिक तत्वों पर नकेल कसी।

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