अवैध धान की आवक पर रोक लगाने के संबंध में निर्देश जारी

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राजनांदगांव। शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन राज्य के पंजीकृत किसानों से किया जाएगा। धान उपार्जन अवधि के दौरान सीमावर्ती राज्यों से धान लाकर राज्य के उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत धान विक्रय की आशंका बनी रहती है। जिसके दृष्टिगत शासन द्वारा धान खरीदी केन्द्रों में अन्य राज्यों के धान की आवक व विक्रय को रोकने के लिए निर्धारित धान उपार्जन अवधि के दौरान अन्य राज्यों से धान आयात के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में 14 नवम्बर 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक अन्य राज्यों से धान का आयात संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय की अनुमति से ही किया जाएगा। सुपर फाईन किस्म के धान जो 2800 रूपए प्रति क्विंटल से अधिक लागत का हो, के आयात के लिए संचालक खाद्य से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, परन्तु आयातक को धान आयात करने की सूचना जिला खाद्य अधिकारी व खाद्य नियंत्रक को देना होगा।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले में संचालित राईस मिलों के धान एवं चावल के स्टॉक का सत्यापन संबंधित क्षेत्र के सहायक खाद्य अधिकारी व खाद्य निरीक्षक करने निर्देश दिए है। कलेक्टर ने स्टॉक की जानकारी राईस मिलों द्वारा मिलर्स माड्यूल में अनिवार्य रूप से दर्ज करने तथा आयात किये जाने वाले धान एवं इससे निर्मित होने वाले चावल की साप्ताहिक अद्यतन जानकारी वेबसाईट में अनिवार्य रूप से दर्ज करने कहा है।

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