राजनांदगांव। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार कृषि विभाग की टीम द्वारा जिले में उर्वरकों के कालाबाजारी को रोकने के लिए सहकारी एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं के विक्रय परिसर का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा कोरोमण्डल प्राईवेट लिमिटेड काकीनाड़ा आंध्रप्रदेश कंपनी द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर उर्वरक नमूने को उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला लाभाण्डी रायपुर से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर उर्वरक के भण्डारण एवं वितरण तथा प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। रामगोपाल हरिप्रसाद अग्रवाल डोंगरगढ़ निजी उर्वरक विक्रेता से कोरोमण्डल प्राईवेट लिमिटेड काकीनाड़ा आंध्रप्रदेश कंपनी द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर उर्वरक नमूने को उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला लाभाण्डी रायपुर भेजा गया था। कृषि विभाग द्वारा प्रयोगशाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर कोरोमण्डल प्राईवेट लिमिटेड काकीनाड़ा आंध्रप्रदेश कंपनी द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर उर्वरक को अमानक घोषित किया गया। रिपोर्ट में उर्वरक में 1.5 प्रतिशत नमी होनी चाहिए जबकि जांच में 0.80 प्रतिशत नमी पाई गई। इसी तरह नाईट्रोजन 28 प्रतिशत होना चाहिए जबकि जांच में 24.03 प्रतिशत पाया गया। अमोनिकल नाइट्रोइजन 9 प्रतिशत होना चाहिए जांच में 9.01 प्रतिशत पाया गया। फास्फेट 28 प्रतिशत होना चाहिए जबकि जांच में 23.96 प्रतिशत पाया गया।