राजनांदगांव। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा नवीन प्रताप सिंह तोमर ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आगामी त्यौहारों के आयोजन को देखते हुए डीजे एवं धुमाल संचालकों की बैठक ली। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा उपस्थित थे। बैठक में अपर कलेक्टर ने उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग के लिए जारी आदेश की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित डीजे संचालक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने पर डीजे सिस्टम सहित वाहन को जप्त किया जाएगा। साथ ही वाहन चालक का ड्राइविंग लाईसेंस भी निरस्त करने की विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के तीव्र आवाज से बच्चों, बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों, प्रसूति माताओं के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव होता है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा ने डीजे संचालकों को ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग के लिए जारी आदेश के अनुरूप निर्धारित समय एवं आवाज को ध्यान में रखते हुए डीजे संचालित करने कहा। उन्होंने कहा कि निर्धारित आवाज और निर्धारित समय का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित डीजे संचालक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि डीजे संचालन में नियमों का उल्लंघन करने पर विगत दिनों डीजे संचालकों पर कार्रवाई की गई है। बैठक में पावर जोन, लक्ष्मी स्पीकर, कबीरा आडियो, डीजे हंस, डीजे आरवीएस, यादव डीजे कबीरा, उके डीजे रवेली, शिखा लाईट, आकाश लाईट, शिवम् धुमाल, श्री सांई कृपा, न्यूजी धुमाल, डीजे आनंद आरजेएन, सिद्धी सांई धुमाल, डीजे आरडीएस, सागर साउंड, अजय साउंड सहित अन्य डीजे संचालक उपस्थित थे।