राजनांदगांव। प्रार्थी चौकी चिखली उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 02.09.2024 को अपने दोस्त के साथ बोरी चौक गया था, तभी ग्राम बोरी का रहने वाला बादल ताम्रकर और उसका भाई गुलशन ताम्रकर आया और डरा धमका कर शराब पीने के लिए अवैध रूप से रूपये पैसो की मांग करने लगे, मना करने पर दोनो एक राय होकर मां बहन की अश्लील गाली गुप्तार कर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का, डण्डा से मारपीट कर चाकू से वार किया। मारपीट होते देख प्रार्थी के दोस्त बीच बचाव करने आया तो उसे भी गुलशन ताम्रकर हाथ मे रखे गाड़ी की चाबी से सिर के पीछे मारकर घायल कर दिया। रिपोर्ट पर चौकी चिखली मे धारा 296, 115, 351(2), 119(1), 3 (5) भा.न्या.सं., 25-27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियो को दिया गया। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहूल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में चौकी चिखली स्टाफ द्वारा आरोपीयो की पतासाजी कर विश्वस्त सूचना पर घेराबंदी कर आरोपी बादल उर्फ विश्वा ताम्रकर पिता शिवा ताम्रकर, उम्र 20 साल, गुलशन ताम्रकर पिता शिवा ताम्रकर, उम्र 22 साल दोनो साकिनान ग्राम बोरी पुलिस चौकी चिखली, जिला राजनांदगांव का रहने वाला आदतन बदमाश को पकड़ा गया। घटना मे प्रयुक्त डण्डा और चाकू को जप्त कर वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। आरोपीयो के विरूद्ध पूर्व मे आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम अनेक अपराध दर्ज है। असमाजिक तत्वो, गुण्डा बदमाशो के विरूद्ध सतत् अभियान कार्यवाही जारी रहेगी। उपरोक्त कार्यवाही में उनि नरेश कुमार बंजारे, म.प्र.आर. वंदना पटले, आर. मनोज जैन, मिर्जा असलम बेग, सिन्धु सिन्हा, देवेन्द्र ब्रम्हणकर, किशोर मार्बल चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका एवं सराहनीय योगदान रहा है।