दो करोड़ 16 लाख रूपये का कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्रशासन को गुमराह कर स्वीकृति प्राप्त करने वाली फरार आरोपिया को बिलासपुर से किया गया गिरफ्तार

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राजनांदगांव। 4 जुलाई 2024 को प्रार्थी सुदेश कुमार सााहू, वर्तमान सहायक संचालक मछलीपालन राजनांदगांव ने थाना आकर लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि हितग्राही भुवन लाल द्वारा मछली पालन विभाग, राजनांदगांव को तत्कालीन सहायक संचालक मछली पालन, राजनांदगांव श्रीमती गीतांजली गजभिये द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर योजना में प्राप्त राशि का दुरूपयोग करने संबंधी शिकायत दिया गया था। शिकायत आवेदन की मछली पालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच कार्यवाही की गई। जांच में श्रीमती गीतांजली गजभिये तत्कालीन सहायक संचालक मछलीपालन, राजनांदगांव द्वारा विभागीय कार्य (केज कल्चर मछलीपालन) हेतु शासन से स्वीकृत राशि दो करोड़ सोलह लाख रूपये की स्वीकृति में हितग्राहियों के कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्रशासन को गुमराह कर स्वीकृति प्राप्त करते हुये विभाग को प्राप्त अनुदान राशि में अनियमितता एवं राशि का दुरूपयोग करना पाये जाने पर आरोपिया एवं सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्मों के संचालकों के विरूद्ध अपराध धारा सदर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में थाना कोतवाली से आरोपिया की पतासाजी हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया। गठित टीम द्वारा लगातार भिलाई, धमतरी, रायपुर एवं बिलासपुर में कैम्प कर आरोपिया की पतासाजी किया जा रहा था। आरोपिया अपने निवास स्थान एवं कर्तव्य स्थल से घटना बाद फरार थी। सायबर तकनीकी की सहायता एवं मुखबीर की सूचना पर बिलासपुर में घेराबंदी कर आरोपिया श्रीमति गीतांजलि गजभिये, उम्र 47 वर्ष, निवासी बख्तावर चाल, तुलसीपुर, वार्ड क्रमांक- 17, थाना कोतवाली, जिला राजनांदगांव को हिरासत मे लेकर राजनांदगांव लाया गया। प्रकरण के संबंध में पूछताछ किया गया, जो जुर्म स्वीकार करने पर दिनांक 27 जुलाई 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश का पालन करते हुए उसके परिजनों के समक्ष विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहां जेल वारंट प्राप्त होने पर जेल भेजा गया। प्रकरण विवेचना पर है, विवेचना के दौरान जो भी तथ्य पाया जायेगा, आगे अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक धनीराम नारंगे, संजय बरेठ, प्रधान आरक्षक जी. सिरिल, मिलन साहू, आरक्षक प्रदीप जायसवाल, रंजीत चौरसिया, रूपेन्द्र वर्मा, कुश बघेल, महिला आरक्षक रेणुका राजपूत एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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