इलेक्ट्रानिक दुकान में चोरी करने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ा

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राजनांदगांव। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकााी डोंगरगांव दिलीप सिंह सिसोदिया राजनांदगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी डोंगरगांव निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह के नेतृत्व में थाना डोंगरगांव क्षेत्रों में जुआ, शराब, चोरी के गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
प्रार्थी भरत शर्मा आ. दिनेश शर्मा, आयु 26 वर्ष, जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम आरी, तहसील-डोंगरगांव, थाना डोंगरगांव ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह एक माह पूर्व से ही ग्राम आरी-कोनारी मे शीतला मंदिर के पास राकेश देवांगन के कॉम्लेक्स मे किराये पर गतिमान इलेक्ट्रीकल एण्ड रिपेयरिंग के नाम से इलेक्ट्रीक दुकान संचालन कर रहा है। रोज की तरह ही दिनांक 24.06.24 के रात्रि करीबन 9.30 बजे अपना इलेक्ट्रीक दुकान बंद कर घर आ गया। दिनांक 25.06.24 को सुबह करीबन 7 बजे राकेश देवांगन के द्वारा जरिेये फोन से सूचना दिया कि गतिमान इलेक्ट्रीकल एण्ड रिपेयरिंग दुकान का एक ताला टूटा हुआ है एवं एक मुड़ा हुआ व शटर थोड़ा खुला हुआ है, तब मैं स्वयं दुकान पर पहंुचा और लोमेश पटेल एवं धनजय शर्मा के साथ दुकान के सामने देखा तो ताला टूटा हुआ एवं शटर आधा खुला हुआ था, अंदर जाकर देखा तो दुकान में रखे इलेक्ट्रीकल सामान बिखरा हुआ था, सामानों को उठाकर सही जगह रखे एवं चेक करने पर पता चला कि 30 नग सिंलिंग फैन, 3 नग होम थियेटर, 2 नग स्पीकर बॉक्स, 4 नग एम्प्लीफायर, 20 नग डीटीएच केबल, 9 नग डीटीएच बॉक्स, 2 नग एलईडी टीवी ओनिडा कंपनी की 32 इंची, 2 नग टीवी क्राउन कंपनी की 21 इंच, 9 नग किसान टार्च, 10 नग छोटा टार्च, 3 नग चार्जिंग पंखा, 50 नग लाईटर, 20 नग 9 वाट बैटरी, 12 नग पेचकस, 10 नग लाईट, 2 नग डीटीएच छतरी, 20 थ्री पिन लीट वायर, 3 नग मेगाफोन, 20 नग फेनराड, 20 नग कॉपर वायर, 20 नग लुज वायर कुल कीमती करीबन 72000 रूपये का नही था जिसे दिनांक 24.06.24 एवं 25.06.24 के दरम्यानी रात्रि में किसी अज्ञात चोर के द्वारा शटर का ताला तोड़कर शटर को हल्का उठाकर अंदर प्रवेश कर दुकान में रखे उक्त सामानों को चोरी कर ले गया है। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपराध विवेचना दौरान जरिये मुखबीर पता चला कि ग्राम तिलईरवार निवासी खिलेन्द्र कुमार उर्फ बंटी के द्वारा इ्रलेक्ट्रानिक सामान को फक्कीटोला के किसी व्यक्ति के पास बिक्री किया है। सूचना पर हमराह स्टॉफ ग्राम तिलईरवार पहंुचकर संदेही आरोपी खिलेन्द्र कुमार उर्फ बंटी का पतासाजी किया, जो घर पर मिला जिसे ग्राम आरी के गतिमान इलेक्ट्रीकल एंड रिपेयरिंग दुकान में चोरी हुये एवं चोरी करने के संबंध मे पुछताछ किया जो अपने साथी सुरज कोसरे, राकेश निर्मलकर एवं राकेश कुमार साहू के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया, जिसका मौके पर मेमोरण्डम कथन लिया गया है, जिसमें वाहन क्रमांक सीजी08-एआर 6420 में चोरी किये गये ईलेक्ट्रानिक सामान को भरकर ग्राम फक्कीटोला निवासी लक्ष्मीनारायण साहू के घर में ले जाकर बेचना बताया है। हमराह स्टॉफ आरोपी मय गवाहान के ग्राम फक्कीटोला पहंुचकर लक्ष्मीनारायण साहू के संबंध में पतासाजी कर पुछताछ किया गया। लक्ष्मीनारायण साहू पिता रेखलाल साहू के द्वारा लक्ष्मीनारायण साहू को घर पर उपस्थित नहीं होना व कहां है के संबंध में कोई जानकारी नहीं होना बताया। तलाशी पंचनामा तैयार कर लक्ष्मीनारायण साहू के घर पर समक्ष गवाहान के तलाशी लिया गया। तलाशी के दौरान चोरी गये सामानों में से 16 नग सीलिंग फैन, 18 नग पंखे का ब्लेड, 2 नग एनईडी टीवी, एक नग होम थियेटर, 2 नग स्पीकर बॉक्स, 3 नग एम्पीफायर, 9 नग रेचार्रेबल टार्च, 15 बंडल वायर, 9 नग थ्रीपिन एवं 13 डिजिटल केबल वायर को समक्ष गवाहों के बरामद किया गया है, जिसे आरोपी खिलेन्द्र कुमार उर्फ बंटी साहू निवासी तिलईरवार के पेश करने पर समक्ष गवाहान के दिनांक 9 जुलाई 2024 के 18.59 बजे जप्त कर कब्जा पुलिस मे लिया गया एवं दिनांक 9.7.2024 के 19.10 बजे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार की पूर्व सूचना एवं उनके परिजन को गिरफ्तार की सूचना दी गई है। मामले में जप्त सामान एवं आरोपी को लेकर थाना डोंगरगांव आया रात्रि होने से आरोपी को ज्युडिशियल रिमांड पर नहीं भेजा गया था, दिनांक 10.07.24 को जरिये मुखबीर सूचना मिली की प्रकरण के फरार आरोपी लक्ष्मीनारायण साहू अपने घर पर है, एवं कहीं बाहर भागने की फिराक में है व जाने की तैयारी कर रहा है कि सूचना पर हमराह स्टॉफ पहुंचकर ग्राम फक्कीटोला में पहंुचकर घेराबंदी कर दबिश दिया। आरोपी लक्ष्मीनारायण साहू घर पर ही मिला, जिसे पुछताछ करने पर चोरी का ईलेक्ट्रानिक सामान आरोपीगण से खरीदना जुर्म स्वीकार किया, जिसे प्रकरण में गिरफ्तार की मंशा से अवगत कराकर दिनांक 10.07.24 को गिरफ्तार किया गया है।
मामला अजमानतीय होने से गिरफ्तारी की सूचना परिजन को दी गई है, आरोपी को साथ लेकर थाना डोंगरगांव आया। दोनों आरोपीगण का सीएचसी डोंगरगांव से स्वास्थ परीक्षण कराया गया है। मामले मे आरोपियों को धारा 457, 380, 34, 411 भादंवि के तहत गिरफ्तार किया गया है। मामले में विवेचणा अपुर्ण होने से आरोपीगणों को ज्युडिशियल रिमांड पर दिनांक 10.07.24 से दिनांक 24.07.24 तक पेश किया गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना डोंगरगांव से निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह के नेतृत्व में सउनि देवकुमार रावटे, प्रधान आरक्षक भुपेन्द्र कौचे, आरक्षक जितेश साहू, गौरव शेंडे, राकेश कुमार साहू, गुलशन कंवर का विशेष भूमिका रही है।

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