विधानसभा सत्र के दौरान अवकाश प्रतिबंधित

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राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधानसभा का सप्तम सत्र रविवार 14 दिसम्बर 2025 से प्रारंभ होकर बुधवार 17 दिसम्बर 2025 को समाप्त होगा। कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने विधानसभा सत्र के दौरान प्राप्त विधानसभा प्रश्रों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं, स्थगन प्रस्तावों की जानकारी समय-सीमा में भेजने के लिए अधिकारियों को मुख्यालय में उपस्थित रहने कहा है। उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान अधिकारियों-कर्मचारियों को बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर नहीं जाने एवं न ही मुख्यालय से बाहर रहने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को अपने कार्यालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने तथा उनके नाम, पदनाम, दूरभाष नंबर एवं मोबाईल नंबर की जानकारी कार्यालय कलेक्टर को तत्काल प्रेषित करने कहा है। कार्यालयीन दिवसों के अतिरिक्त कार्यालय में अवकाश के दिनों में भी पर्याप्त लिपिक एवं भृत्य की ड्यूटी भी सुनिश्चित करने निर्देशित किया है।

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