
राजगामी संपदा की लीज पर दी गई जमीनों पर सख्त निर्देश – नियम शर्तों का पालन न करने पर लीज निरस्त कर जमीन वापस ली जाएगी- मनोज निर्वाणी
भू भlटक समय पर जमा करें
लीज की जमीनों को अब प्रतिवर्ष फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी कराया जाएगा
पुरानी भूलों को सुधारना ही हमारी प्राथमिकता
राजनंदगांव l रानी सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा न्यास, छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं को लीज पर जमीनें प्रदान की गई हैं।
यह संज्ञान में आया है कि कई लीज धारकों द्वारा समय पर भू-भाटक (लीज रेंट) जमा नहीं किया जा रहा है तथा लीज अनुबंध में उल्लेखित नियम-शर्तों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा रहा है।
इस संबंध में राजगामी संपदा न्यास, छ.ग. शासन के उपाध्यक्ष श्री मनोज निर्वाणी ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि –
1. सभी लीज धारक अपने लीज अनुबंध की नियम-शर्तों का पूर्णतः पालन करना सुनिश्चित करें।
2. निर्धारित समयावधि में भू-भाटक (लीज की राशि) का भुगतान अनिवार्य रूप से करें।
3. यदि किसी भी संस्था / संगठन द्वारा समय पर भू-भाटक नहीं पटाया जाता है अथवा लीज अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में लीज पर दी गई जमीन को वापस लेने की कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने कहा कि रानी सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा न्यास का उपयोग केवल जनहित, सामाजिक एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए नियमानुसार किया जाना है। नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही कर लीज निरस्त की जाएगी।
सभी संबंधित संस्थाओं से अपील है कि वे समय रहते अपने दायित्वों का निर्वहन करें।





