राजनांदगांव। 22 जून 2024 को प्रार्थी शंभूलाल साहू पिता ढेलूराम साहू, उम्र-49 साल, निवासी संजय नगर, लखोली, राजनांदगांव का थाना हाजिर आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 21 जून को इसका भांजा पवन साहू एवं जागेश्वर साहू द्वारा अपनी मोटर सायकल क्रमांक सीजी 08-व्ही 2637 एवं मोटर सायकल क्रमांक सीजी 07- एएम 8662 कीमती करीबन 40000 रूपये को खड़ी कर अपने काम से चले गये थे। दिनांक 21 जून के रात्रि 23ः00 बजे 22 जून के रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दोनों वाहनों में आग लगाकर क्षतिग्रस्त कर दिया है। रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 368/24 धारा 435 भादंवि पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में थाना कोतवाली से तत्काल टीम गठित कर अज्ञात आरोपी के पतासाजी हेतु घटना स्थल रवाना किया गया। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीव्ही के फुटेज को खंगाला गया। फुटेज में मिले क्लू के आधार पर एवं मुखबीर की सूचना पर अज्ञात आरोपी को ज्ञात कर आरोपी गोपाल सिन्हा पिता किसुन सिन्हा, उम्र 34 साल, साकिन संजय नगर, लखोली, थाना सिटी कोतवाली को तलब कर पूछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकार किया गया। प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी का कृत्य से प्रार्थी एवं आसपास के लोगों में आरोपी के प्रति रोष व्याप्त होने से 24 जून को धारा 151 जाफौा के तहत गिरफ्तार कर धारा 107, 116 (3) जाफौ के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर माननीय कार्यपालिक मजिस्टेट के न्यायालय मे पेश किया गया। आरोपी का जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव मे दाखिल किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू, प्रधान आरक्षक शंभूनाथ द्विवेदी, आरक्षक रंजीत चौरसिया, रूपेन्द्र वर्मा एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
