राजनांदगांव। पुलिस चौकी तुमड़ीबोड के अपराध क्रमांक 238/2024 धारा 506, 376 (2) (द) भादंवि के प्रकरण की पीडिता ने चौकी तुुमड़ीबो¸ड आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि पीड़िता के गांव का चंद्रहास साहू जो फुल तोड़ने के बहाने घर आया और पीड़िता को घर में अकेली पाकर पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। पीड़िता को घटना के बारे में किसी को बताएगी तो तेरे पति एवं बच्चों को जान से मारकर फेंक दूंगा, कहकर धमकी दिया, जिससे पीड़िता डर गई थी। उसके बाद से चन्द्रहास साहू दो-तीन दिन के आड़ में पीड़िता के घर आकर पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। दिनांक 31.05.2024 को दोपहर करीबन 3 बजे जब घर में कोई नहीं था, तब चन्द्रहास साहू पीड़िता के घर आकर पीड़िता के साथ फिर से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है, जिस पर पीड़िता अपने परिवार वालों को घटना की जानकारी देकर पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ आकर रिपोर्ट दर्ज करने पर महिला विवेचना अधिकारी द्वारा अपराध सदर धारा का अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के निर्देशन मे पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 8 जून को आरोपी चन्द्रहास साहू को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल निरूद्ध किया गया। उक्त कार्यवाही में पुलिस चौकी तुमड़ीबोड के प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चंद्र मरई, उप निरीक्षक रामेश्वरी बघेल थाना डोगरगढ़, सउनि अनिल यादव, महिला प्रधान आरक्षक चंद्रकली कंवर, आरक्षक कमल नेताम, चंद्रशेखर यादव, देवानंद परतेती का कार्य सराहनीय रहा।