राजनांदगांव। पुलिस अधीक्षक खैरागढ़-छुईखदान-गंड़ई त्रिलोक बंसल के द्वारा जिले में अवैध जुआ, सट्टा, गांजा, शराब के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही करने के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती नेहा पाण्डे, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी छुईखदान लालचंद मोहले के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर गेंदले के नेतृत्व में थाना छुईखदान पुलिस सायबर सेल खैरागढ़ के संयुक्त टीम के द्वारा डोकराभाठा तालाब के आगे रोड़ में नाकाबंदी कर अवैध रूप से शराब मोटर सायकल में परिवहन कर बिक्री हेतु ले जाते हुए आरोपी शेख मिलतार पिता शेख मोहर्रम, उम्र 52 साल, साकिन उदयपुर, थाना छुईखदान, जिला केसीजी के कब्जे से 44 पौवा देशी रोमियो प्लेन शराब एवं 16 पौवा गोवा अंग्रेजी शराब कुल 60 पौवा शराब कुल मात्रा 10.800 बल्क लीटर कीमती 6040 रुपये एवं एक मोटर सायकिल क्रमांक सीजी 08-एच 1630 बजाज प्लेटिना पुरानी 10,000 रूपये जुमला कीमती 16040 रुपये को जप्त को जप्त कर अपराध क्रमांक 155/2024 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही में सउनि केके राय, आरक्षक शिशुपाल साहू, अख्तर मिर्जा एवं सायबर सेल खैरागढ़ के प्रधान आरक्षक कमलेश श्रीवास्तव, आरक्षक त्रिभुवन यदु का महत्वपूर्ण भूमिका रही है।