अपहरण कर किया दुष्कर्म, आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा

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राजनांदगांव। दिनांक 25.04.2025 को प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि इनकी नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसला कर भगाकर अपहरण कर ले गया है। रिपोर्ट पर धारा 137 (2) बीएनएस अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। मामला गंभीर अति संवेदनसील प्रवृत्ति का होने से मामले की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहूल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में तत्काल चिखली पुलिस टीम तैयार कर अपहृता की पतासाजी किया गया, जो अपहृता को शिवम बर्मन के कब्जे से ग्राम करूड वैभव बाडी जिला सिंधु दुर्ग महाराष्ट के होटल से बरामद किया जाकर पीड़िता से पुछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपहृता को प्रेम जाल में फंसा कर शादी का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर नागपुर व जबलपुर ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। धारा 64 (2), (ड), 87 बीएनएस 4, 6 पाक्सो एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने आरोपी शिवम बर्मन पिता कमला प्रसाद बर्मन, उम्र-22 साल, साकिन मुरैठ, थाना-सिहोरा, जिला-जबलपुर (मध्यप्रदेश) को पकड़ कर कड़ाई से पुछताछ करने पर अपराध स्वीकार करने और मेडिकल मुलाहिजा से पर्याप्त साक्ष्य सबुत पाये जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। बाद आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी निरीक्षक उमेश बघेल, प्रधान आरक्षक अरविंद साहू, महिला प्रधान आरक्षक धनसिर भुआर्य, आरक्षक मनोज जैन, महिला आरक्षक सुल्ताना बेगम, रेणुका राजपूत एवं चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान एवं सराहनीय भूमिका रहा है।

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