खैरागढ़। प्रार्थी ने दिनांक 09.11.2024 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 07.11.2024 को सुबह 10.30 बजे इसकी नाबालिक लड़की उम्र -7 वर्ष 07 माह घर से सहेली के घर जा रही हूं कहकर निकली है, जो घर वापस नहीं आयी है। संदेश है कि नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला-फुसलाकर भगाकर कहीं ले गया है। रिर्पोट पर थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 462/2024 धारा 137 (2) भान्यास पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया, जिस पर पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल जिला-केसीजी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश कुमार गौतम, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले के द्वारा मामला नाबालिग बालिका से संबंधित होने से मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आवश्यक विवेचना कर नाबालिग बालिका को शीघ्र बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देश दिया गया था, जिसके पालन में नाबालिग बालिका एव अज्ञात आरोपी की लगातार पता-तलाश किया जा रहा था। दौरान मुखबिर की सूचना पर एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर निरीक्षक जितेन्द्र बंजारे थाना प्रभारी खैरागढ़ के नेतृत्व में टीम बनाकर ऑपरेशन मुस्कान के तहत नाबालिग बालिका को दीगर राज्य मुंबई (महाराष्ट्र) से हर्षमणी डेहरिया के कब्जे से बरामद किया गया है। पश्चात बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया। नाबालिग बालिका को दिनांक घटना समय को आरोपी हर्षमणी डेहरिया के द्वारा शादी करने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने की पुष्टि होने पर मामले में धारा 96, 64 (2) (ड) बीएनएस 4, 6 पॉक्सो एक्ट 2012 जोड़ी गयी। विवेचना दौरान आरोपी हर्षमणी डेहरिया को हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपी हर्षमणी डेहरिया पिता भोलादास डेहरिया, उम्र 20 वर्ष, निवासी अकरजन, थाना-खैरागढ़, जिला-केसीजी के विरुद्ध अपराध साक्ष्य पाए जाने दिनाँक 20.11.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक बिलकिश बेगम, सउनि पुरषोत्तम निर्मलकर, प्रधान आरक्षक शिव लाल वर्मा, आरक्षक चंद्र विजय सिंह, प्रीतम ठाकुर, महिला आरक्षक तामेश्वरी जोशी एवं आरक्षक जयपाल कैवर्त, आरक्षक सत्यनारायण साहू सायबर सेल केसीजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।