राजनांदगांव। नगर निगम ने ग्रीष्मकाल के दौरान नए निजी नल कनेक्शन देने पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। अब शहरवासी नए नल कनेक्शन के लिए नगर निगम में आवेदन कर सकेंगे। निगम प्रशासन ने इस संबंध में विधिवत आदेश जारी कर दिया है।
नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने बताया कि हर वर्ष गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से अप्रैल माह से 15 जून तक नए निजी नल कनेक्शन जारी करने पर रोक लगाई जाती है। इसी व्यवस्था के तहत इस वर्ष भी प्रतिबंध लगाया गया था। वर्षा ऋतु की शुरुआत को देखते हुए 10 जून से यह प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है।
आयुक्त ने बताया कि जिन नागरिकों को निजी नल कनेक्शन की आवश्यकता है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत नगर निगम में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए आवेदकों को संबंधित राजस्व कर का भुगतान करना होगा तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि नए नल कनेक्शन के लिए निर्धारित नियमों का पालन करते हुए आवेदन करेंए ताकि समयबद्ध तरीके से उन्हें पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

