राजनांदगांव। थाना बसंतपुर इलाके में सार्वजनिक जगह पर धारदार चाकू लहराकर लोगों को डराने वाले आदतन बदमाश को न्यायालय ने दो वर्ष के सश्रम कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
प्रकरण में दंडित आरोपी प्रदीप पटेल पिता पुत्र जोहन पटेल, उम्र 25 वर्ष, निवासी सागरपारा, थाना बसंतपुर को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से लोहे का नुकीला पट्टीनुमा चाकू बरामद हुआ।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 158/2025 के तहत धारा 25 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की पूरी विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनीष कुमार ने 9 मार्च 2026 को आरोपी को दोषी पाते हुए 2 वर्ष सश्रम कारावास और 1,000 रुपये का अर्थदंड लगाया। प्रकरण में लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
पुलिस कार्रवाई में थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक एमन साहू और उपनिरीक्षक नरेश सार्वा की सराहनीय भूमिका रही।
यह कार्रवाई बसंतपुर क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

