👉आरोपी के कब्जे से एक सफेद रंग के बोरी में 32 पौवा देसी शोले कुल 5 लीटर 760 ML छत्तीसगढ़ निर्मित शराब कीमती 2560 रुपए जप्त।
👉आरोपियों के विरुद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर भेजा गया जेल
👉आरोपी विक्रमादित्य साहू पिता गणेश साहू उम्र 40 वर्ष निवासी सुरगी , वार्ड नंबर 19, पुलिस चौकी सुरगी।
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मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव श्री मोहित गर्ग, अवैध शराब तस्करी, बिक्री पर अंकुश लगाने के निर्देशानुसार अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राहुल देव शर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय ( श्रीमति वैशाली जैन (भा. पु.से.) के दिशा निर्देशन में शराब तस्करी बिक्री रोकने निर्देश प्राप्त हुआ था कि दिनांक 11.09.2025 को मुखबीर की सूचना पर ग्राम सुरगी में दिलीप मुर्गा दुकान के पास शराब रेड कार्यवाही किया गया। आरोपी के कब्जे से एक सफेद रंग के बोरी में 32 पौवा सवा शेरा देसी शोले कुल 5 लीटर 760 ML छत्तीसगढ़ निर्मित शराब कीमती 2560 रुपए मिला। आरोपी सदर के विरुद्ध पुलिस चौकी सुरगी में अपराध क्रमांक 423/25 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। आरोपी को ज्यूडिशियल रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया उक्त कार्यवाही में निरीक्षक शंकर गिरी गोस्वामी, ASI हेमंत बोरकर,आर.1319,283,1520,167 सैनिक 97 का विशेष योगदान रहा।
